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‘शाम को आ जाइए, फांसी पर लटक जाते हैं’, जब यौन शोषण के सवाल पर भड़के बृजभूषण

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नई दिल्ली,

कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह मंगलवार को दिल्ली की अदालत में पेश हुए. कोर्ट में महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उन्हें मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी. सुनवाई के बाद कोर्ट से निकलते हुए जब बृजभूषण सिंह से उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, ‘शाम को आइए फांसी पर लटक जाते हैं.’

‘शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं’
मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने कहा था कि आरोप अगर तय हो जाएं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, आज आपका क्या कहना है? इस पर बृजभूषण सिंह ने कहा, ‘शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं. मजाक कर रहे हैं आप? हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा. अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस ने मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किया है. अब कोर्ट में उन्हें साबित करना है कि उन्होंने जो कहा है कि उसका उनके पास क्या सबूत है.’

‘मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है’
उन्होंने दावा किया, ‘मेरे पास मेरी बेगुनाही का पूरा सबूत है.’ मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा, ‘ये सब झूठे मामले हैं. अब दिल्ली पुलिस को साबित करना है कि उनके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है.’

बृजभूषण सिंह ने कहा, ‘न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा. यह एक प्रक्रिया है, चार्जशीट स्वीकार हुई है. अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत हैं.’ टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘हमारे बेटे को टिकट मिल गया है.’

कोर्ट में कहा- गलती मानने का सवाल ही नहीं
कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह से पूछा, ‘क्या आप गलती मानते हैं?’ जवाब में उन्होंने कहा, ‘कोई सवाल ही नहीं है, गलती की नहीं तो मानें क्यों.’ गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो सीधे फांसी पर लटक जाऊंगा.

पांच मामलों में आरोप तय
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है.

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