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यूपी धर्मांतरण कानून में पहली सजा..अमरोहा कोर्ट से आरोपी को 5 साल की जेल

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अमरोहा

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत पहली सजा का ऐलान किया गया है। अमरोहा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2021 में गैरकानूनी तरीके से कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाया गया था। कानून के तहत 26 साल के बढ़ई का काम करने वाले एक युवक को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यूपी के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत पहली सजा सुनाते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त डीजीपी अभियोजन आशुतोष पांडे ने दिसंबर 2021 में नए कानून के लागू होने के बाद से अमरोहा कोर्ट की ओर से शनिवार को सुनाई गई सजा को पहले मामले की पुष्टि की।

अमरोहा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) कपिला राघव ने शनिवार को धर्मांतरण कानून और अन्य आरोपों में अफजल को पांच साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले के बारे में हसनपुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल 2021 को अमरोहा पुलिस ने अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दूसरे समुदाय की 16 वर्षीय लड़की के अपहरण के लिए राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था।

क्या था पूरा मामला?
धर्मांतरण का मामला 2 अप्रैल 2021 को दर्ज कराया गया था। पीड़िता के पिता ने दावा किया था कि उस दिन उनकी बेटी घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। वे पौधों की नर्सरी चलाते थे। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि आखिरी बार लड़की को दो स्थानीय लोगों ने एक युवक के साथ देखा था।लड़की के परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि बच्ची अफजल के नियमित संपर्क में थी। वह पौधे खरीदने के लिए उनकी नर्सरी में आता था। पुलिस ने अफजल के खिलाफ मामला दर्ज किया। उस पर अपहरण का आरोप लगा। इसके बाद धर्मांतरण विरोधी कानून लगा दिया गया।

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