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Tuesday, July 8, 2025
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बच्चे माता-पिता का नहीं रखते ध्यान तो गिफ्ट डीड को रद किया जा सकता है… सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर बच्चे माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं,तो माता-पिता की ओर से बच्चों के नाम पर की गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। यह फैसला माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दिया गया है।

सुप्रीम अदालत ने क्या कहा?
SC ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (HC) के फैसले को भी पलट दिया जिसमें कहा गया था कि अगर गिफ्ट डीड में स्पष्ट रूप से शर्तें नहीं हैं, तो माता-पिता की सेवा न करने के आधार पर गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है। SC ने कहा कि HC ने कानून का ‘सख्त दृष्टिकोण’ अपनाया, जबकि कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी। यह फैसला एक महिला की उस याचिका पर आया जिसमें उसने अपने बेटे के पक्ष में की गई गिफ्ट डीड को रद्द करने की मांग की थी क्योंकि बेटे ने उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया था।

वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए,SC ने कहा कि ऐसे कई वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें उनके बच्चे अनदेखा कर देते हैं और संपत्ति हस्तांतरित करने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की पीठ ने कहा कि यह अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य उन बुजुर्गों की मदद करना है जिन्हें संयुक्त परिवार प्रणाली के कमजोर होने के कारण अकेला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसके प्रावधानों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए,न कि संकीर्ण अर्थों में।

हाई कोर्ट के फैसले को क्यों पलटना पड़ा?
SC ने HC के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि गिफ्ट डीड में बच्चों को माता-पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य करने वाला एक खंड होना चाहिए और इसकी अनुपस्थिति में गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 23 कहती है कि जहां कोई वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उपहार या अन्यथा अपनी संपत्ति को इस शर्त के अधीन स्थानांतरित करता है कि प्राप्तकर्ता ट्रांसफर करने वाले को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा। यदि ऐसा प्राप्तकर्ता ऐसी सुविधाएं और शारीरिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या करने में विफल रहता है, तो संपत्ति का ट्रांसफर धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया माना जाएगा और हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर न्यायाधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

इसका हवाला देते हुए, HC ने माना था कि एक गिफ्ट डीड में बच्चों को माता-पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य करने वाला एक खंड होना चाहिए, और इसकी अनुपस्थिति में डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन SC ने इस फैसले को खारिज कर दिया। अदालत ने एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया,जिसमें उसने अपने बेटे के पक्ष में की गई गिफ्ट डीड को रद्द करने की मांग की थी, जिसने उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया था। यह “आश्वासन पत्र/प्रॉमिसरी नोट” पर आधारित था जिसे उसके बेटे ने अपने जीवन के अंत तक उसकी देखभाल करने का वादा करते हुए निष्पादित किया था और यह कि यदि वह ऐसा नहीं करता है,तो वह डीड को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

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