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नफरती भाषणों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करे, फिर भी दर्ज हों FIR… सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों को दिया आदेश

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट नफरती भाषणों को लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी कड़ी में अपने 2022 के एक आदेश का दायरा तीन राज्यों से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही किसी ने कोई शिकायत नहीं की हो। जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने नफरती भाषणों को ‘गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं।’ पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर, 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा। उसने चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा।

पहले इन तीन राज्यों तक सीमित था दायरा
शीर्ष अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने कहा था, ‘धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं?’ पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘जजों का राजनीति से कोई लेनादेना नहीं होता है और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है- भारत का संविधान।’

अब पूरे देश में लागू हो गया 2022 का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। शीर्ष अदालत का यह आदेश पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर आया है जिन्होंने शुरू में पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के 21 अक्टूबर, 2022 के आदेश को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करने का अनुरोध करने के लिए पुन: याचिका दाखिल की।

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