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पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी वेदांत अग्रवाल की जमानत रद्द, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा फैसला

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मुंबई,

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे के कल्याणीनगर दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और अब उसे जुवेनाइल कस्टडी सेंटर भेजा जाएगा। दरअसल दो जिंदगियों को खत्म करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को केवल एक निबंध लिखने के लिए कहकर जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में गुस्से का माहौल था। इस घटना के दुष्परिणामों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे किशोर सुधार गृह भेजने का आदेश दिया।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश
आरोपी वेदांत अग्रवाल को आज यानी बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए अपराध की धारा भी बढ़ा दी गई है। उनके खिलाफ धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का नया मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुणे पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की इजाजत दी जाए क्योंकि यह अपराध गंभीर है। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की लेकिन आरोपी होश में था नहीं, यह पुलिस जांच के बाद तय करेगी।

बिल्डर विशाल अग्रवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
इससे पहले इसी मामले में पुणे सेशन कोर्ट ने नाबालिग लड़के के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अग्रवाल समेत तीनों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सरकारी पक्ष ने विशाल अग्रवाल की सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। हादसे के बाद अग्रवाल ने किसे फोन किया? छत्रपति नगर जाने का उनका कारण क्या है? वह वहां किससे मिलना चाहता था? टीम ने पुणे सत्र न्यायालय से ऐसी और अन्य जांचों के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत देने की मांग की। लेकिन अदालत ने अग्रवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस के सामने चुनौती?घटना के 15 घंटे बाद नाबालिग आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया गया। इसलिए बताया गया है कि उनके खून में अल्कोहल की कोई मात्रा नहीं पाई गई। हालांकि पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज, पब बिल और चश्मदीद के बयान से पता चला है कि नाबालिग आरोपी ने शराब पी रखी थी। लेकिन अदालत में इसे साबित करना चुनौतीपूर्ण होगा।

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