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राजस्थान: खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने वाले सावधान! अब होगी वसूली, FIR दर्ज करने की तैयारी भी

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जयपुर

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी पिछले कुछ सालों से इस योजना का लाभ ले रहा है तो वह सावधान हो जाए। राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जरूरत पड़ी तो विभाग एफआईआर दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए अपात्र लोगों को बाहर करने का फैसला लिया है। पिछले एक साल से ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके बाहर निकाला भी जा रहा है।

31 जनवरी तक मोहलत, फिर एक्शन – मंत्री सुमित गोदारा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अपात्र लोगों आगे आकर अपना नाम लाभार्थी की सूची से हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। यानी कि 31 जनवरी से पहले नाम हटाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो व्यक्ति 31 जनवरी के बाद भी अनुचित तरीके से लाभ लेते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान बाजार भाव से खाद्यान्न की कीमत भी वसूल की जाएगी। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस अभियान के दौरान कई लोग आगे आकर अनुचित लाभ लेना छोड़ रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो।

दो महीने में करीब 7 लाख नाम हटाए गए
पिछले दो महीने में विभाग ने करीब 7 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना की लाभार्थी सूची से हटाए हैं। सर्वाधिक 71,932 व्यक्तियों के नाम अलवर जिले में हटाए गए हैं। सर्वाधिक नाम हटाए जाने वाले जिलों में दूसरे स्थान पर जयपुर है। जहां 41,806 लोगों के नाम हटाए गए। तीसरे स्थान पर उदयपुर रहा, जहां 40314 व्यक्तियों के नाम लाभार्थी सूची से बाहर किए गए। 1 नवंबर 2024 से लेकर 3 जनवरी 2025 तक कुल 6 लाख 54 हजार 589 व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं।

जानिए कैसे छोड़े इस योजना का लाभ
सक्षम और अपात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए स्थानीय उचित मूल्य की दुकान जाना होगा। वहां पर निर्धारित फॉर्म को भरना होगा। दरअसल यह फार्म एक तरह का घोषणा पत्र है जिसके जरिए व्यक्ति द्वारा स्वयं की इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ नहीं लेने की अपील की जाती है। जो व्यक्ति अपात्र हैं या जो सक्षम हैं। उन्हें यह फार्म भरकर जमा कराना है। इसके बाद विभाग की ओर से संबंधित परिवार का नाम योजना से हटा दिया जाएगा।

पढें, आप इस योजना में पात्र हैं या नहीं
अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, वरिष्ट पेंशन प्राप्तकर्ता भी इस योजना के पात्र हैं। पंजीकृत श्रमिक या मजदूर और लघु व सीमांत किसान भी खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। पारिवारिक सदस्य के सरकारी और अर्द्ध सरकारी सेवा में होने पर भी पात्रता खत्म मानी जाती है। परिवार के मुखिया की आय भी एक लाख से ज्यादा है तो वह अपात्र की श्रेणी में आएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास चौपहिया वाहन है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

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