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राजस्थान: युवाओं को चिंता में डालने वाली खबर, हाईकोर्ट ने एक और भर्ती पर लगाई रोक, जानें मामला

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जयपुर

पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग और नियुक्ति पर रोक लगाई थी। चूंकि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में उलझी है और एसओजी की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अब एक और भर्ती पर हाईकोर्ट ने दखल दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जुनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 में चयनित प्रोबेशनर्स को नियमित करने पर रोक लगा दी है। भर्ती का आयोजन करने वाली एजेंसी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

कांग्रेस राज में शुरू हुई थी भर्ती
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में विभिन्न पदों पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भर्तियां हुई। इसमें जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जेएलओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, डीईओ, प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित अन्य पद शामिल थे। जुलाई 2023 में विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी हुई और सितंबर 2023 में एग्जाम लिया गया। अगस्त 2024 में रिजल्ट जारी कर दिया गया था। कुल रिक्त पदों से करीब तीन गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। हाल ही में चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी हुई है लेकिन अब यह भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन आ गई है।

नियमों का पालन नहीं करने का आरोप
हाउसिंग बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद एक अभ्यर्थी ने इस भर्ती पर सवाल उठाए। अभ्यर्थी का कहना है कि उसने ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। भर्ती विज्ञप्ति के नियमानुसार रिक्त पदों से तीन गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाना तय था। कुल 50 पदों के लिए भर्ती हुई थी। ऐसे में तीन गुना यानी 150 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाना था लेकिन बोर्ड ने केवल 136 अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। फाइनल रिजल्ट में 50 पदों के मुकाबले 44 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता के वकील निखिल कुमावत का कहना है कि अगर पूरे 150 अभ्यर्थियों को चयन के लिए बुलाया जाता तो याचिकाकर्ता के साथ न्याय होता।

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