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Thursday, July 31, 2025
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आरटीआई ऐक्ट को बेकार किया जा रहा…सूचना आयोगों में खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को राज्य और केंद्रीय सूचना आयोगों में खाली पदों पर चिंता जताई है। SC ने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को बेकार नहीं बनाया जा सकता। ऐसा आयोगों को निष्क्रिय रखकर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने देश में सूचना आयोगों की खराब स्थिति बताई।

‘कोई भी सरकार लोगों को जानकारी नहीं देना चाहती’
प्रशांत भूषण ने कहा कि SC के फरवरी 2019 के फैसले को लागू करने के बजाय,जिसमें मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विस्तृत समय-सीमा और पारदर्शी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थीं, रिक्तियों की स्थिति बदतर हो गई है। केंद्र और राज्यों ने RTI अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिगामी दृष्टिकोण अपनाया है। सूचना आयोगों में भारी रिक्तियों के कारण,विभागों से कोई जानकारी नागरिकों तक नहीं पहुंच रही है। हर कोई RTI अधिनियम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार नागरिकों को जानकारी नहीं देना चाहती।

केंद्र के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करने में केंद्र के सुस्त रवैये पर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन के सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार हमें दो हफ्तों में रिक्तियों को भरने की बाहरी सीमा बताए। कानून के तहत एक संस्था बनाने और उसे क्रियाशील न रखने का क्या फायदा?

झारखंड में पीठ को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा,जहां राज्य सूचना आयोग (SIC) पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है। यह बताया गया कि चयन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष के किसी नेता,जो SIC के लिए चयन पैनल का सदस्य है,को नवंबर विधानसभा चुनावों के बाद अधिसूचित नहीं किया गया है।

पीठ ने विपक्ष के सबसे बड़े दल भाजपा को चयन पैनल में शामिल करने के लिए अपने एक विधायक को नामित करने का आदेश दिया और राज्य को सात हफ्तों के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त और छह सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने मांगा जवाब
पालन के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए,पीठ ने अन्य सभी राज्यों को एक सप्ताह के भीतर CIC और IC के पदों के लिए आवेदकों की सूची प्रकाशित करने, उसके एक सप्ताह बाद चयन मानदंड के साथ खोज समिति की संरचना,अगले छह हफ्तों में साक्षात्कार पूरा करने और उसके बाद के दो हफ्तों में नियुक्तियां करने का निर्देश दिया। SC ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आठ सप्ताह के बाद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और उन्हें सूचना आयोगों के समक्ष लंबित मामलों के स्तर की जानकारी देने को कहा।

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