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Wednesday, May 6, 2026
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‘इस्लाम में हराम है शादी से पहले सेक्स, इसे बढ़ावा नहीं दे सकते… कोर्ट ने ठुकरा दी लिव-इन पार्टनर की याचिका

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लखनऊ

इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित एक याचिका पर ऐसा फैसला दिया है, जिस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। इस्लाम में विवाह के नियमों का हवाला देते हुए इस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा नहीं दिए जाने की बात कही है। दरअसल, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा जोड़ा कोर्ट में पुलिस की प्रताड़ना से राहत दिलाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा था। लेकिन, हाई कोर्ट ने इस्लामिक नियमों का हवाला देते हुए इस प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक लिव इन रिलेशनशिप मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि इस्लाम में विवाह से पहले यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही, वासना या विवाह से पहले प्रेम प्रदर्शित करने वाले किसी भी कार्य जैसे चुंबन, स्पर्श और यहां तक घूरने की अनुमति नहीं देता है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े ने कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा मांगी थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि इस्लामी कानून विवाह से पहले यौन संबंध को मान्यता नहीं देता है। पुलिस से सुरक्षा की मांग करने वाली दंपति की याचिका पर यह फैसला आया। जोड़े ने आरोप लगाया कि महिला की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। वह उनके लिव-इन रिलेशनशिप से नाखुश है। जोड़े ने लिव-इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस पर हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के विचारों को ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता।

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