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‘संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता…’ कहकर सुप्रीम कोर्ट ने किया आरोपी को बरी

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नई दिल्ली:

हत्या के 15 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या खून से सने हथियार की रिकवरी के संदेह के आधार पर किसी आरोपी को दोषी करार दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में खून से सने हथियार की रिकवरी तब तक दोषी करार दिए जाने का आधार नहीं हो सकता जब तक कि यह हत्या से कनेक्ट न हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गव‌ई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि किसी संदेह के आधार पर किसी आरोपी को तब तक दोषी करार नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि अन्य पूरक साक्ष्य मौजूद न हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तयशुदा सिद्धांत है कि संदेह कितना भी ठोस हो, यह केस साबित करने का स्थान नहीं ले सकता है।

यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट में पेश मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप था कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले आरोपी राजा नायकर ने 2009 में अपराध किया है और उसने बड़े धारदार चाकू से अपराध को अंजाम दिया। साथ ही लाश को कंबल में बांध दिया था। कहा गया था कि आरोपी की निशानदेही पर खून से सने हथियार बरामद किए गए थे। लेकिन, अभियोजन पक्ष यह बिना संदेह साबित नहीं कर पाई कि चाकू आरोपी का था। ट्रायल कोर्ट ने हथियार और कंबल की रिकवरी के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। हाई कोर्ट ने भी दोषी करार दिया और कहा कि आरोपी इस बात की सफाई नहीं दे पाया कि जो भी रिकवरी हुई उसके कहने पर कैसे हुई। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FSL रिपोर्ट कहता है कि चाकू पर जो खून मिले हैं, वह किसी मानव का है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह मृतक के ही थे। रिकवरी ओपन प्लेस से हुई है। शीर्ष अदालत ने आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष बिना संदेह केस साबित करने में विफल रहा है।

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