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इस अफसर की करतूत से उठा खाकी से विश्वास! 6वीं क्लास की बच्ची से 2 शिक्षकों ने किया था गैंगरेप, 4 साल बाद सामने आया कारनामा

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जोधपुर

अन्याय और जुर्म से पीड़ित लोग पुलिस की शरण में जाते हैं ताकि उनके साथ न्याय हो और जुल्म करने वालों को सजा मिले। लेकिन सोचिए अगर पुलिस अधिकारी भी अपराधियों से मिलीभगत कर ले तो फिर पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। कई बार पुलिस अफसरों के ऐसे कारनामे सामने आते हैं तो हैरान करने वाले होते हैं। हाल ही में जोधपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी ने गैंगरेप के मामले में जांच के दौरान केस की धाराएं ही बदल दी। पीड़िता के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में इन तथ्यों का खुलासा किया तो हाईकोर्ट भी हैरान रह गया। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि वे ऐसे अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

डिप्टी साहब ने वर्दी पर लगा दिया दाग
गैंगरेप का यह मामला जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के अधिवक्ता इंद्राराम प्रजापत और मनोज प्रजापत का कहना है कि वर्ष 2020 में बालेसर थाने में गैंगरेप का प्रकरण दर्ज हुआ था। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से दो शिक्षकों ने गैंगरेप किया था। इस केस की जांच तत्कालीन डिप्टी एसपी (पुलिस उप अधीक्षक) राजूराम चौधरी के पास थी। चौधरी ने जांच के दौरान पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिए गए 164 के बयानों को दरकिनार करते हुए पुलिस थाने में लिए जाने वाले सीआरपीसी की धारा 161 के बयानों के आधार पर चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी। चार्जशीट में धाराएं ही बदल दी और एक आरोपी के खिलाफ महज आईटी एक्ट की धाराएं रखी। हाईकोर्ट ने डिप्टी एसपी के इस कृत्य को लेकर नाराजगी जताई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैदेही सिंह चौहान ने डीजीपी को निर्देश दिए कि वे डिप्टी एसपी के खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय को अवगत कराएं। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप जैसे संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारी द्वारा कानून की अवहेलना करना कतई उचित नहीं है।

गैंगरेप और अश्लील वीडियो फोटो बनाने का था मामला
बालेसर पुलिस थाने में एक युवती ने दो आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप था कि दो आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने दुष्कर्म करने का वीडियो भी बनाया और आपत्तिजनक फोटो भी खींचे। अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ वायरल करने की धमकियां देकर शोषण किया और कई महीनों तक प्रताड़ित किया। केस दर्ज होने के दौरान दोनों आरोपी नाबालिग थे। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 384 और 376 डी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ में 67 और 67 ए आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। पीड़िता ने कोर्ट में 164 के बयानों में भी दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो फोटोग्राफ खींचने की बात कही थी लेकिन जांच के दौरान डिप्टी एसपी ने इस गंभीर मामले में जानबूझकर धाराएं बदल कर चार्जशीट पेश कर दी थी।

केस की धाराएं नहीं बदलती तो 20 साल की सजा होती
पीड़िता के अधिवक्ता इंद्राराम प्रजापत और मनोज प्रजापत का कहना है कि जांच अधिकारी ने पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिए गए बयानों को दरकिनार करते हुए सीआरपीसी के 161 के बयानों के आधार पर चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी थी। एक आरोपी के खिलाफ सिर्फ आईटी एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। अगर 376 डी धारा के तहत चार्जशीट पेश की जाती तो आरोपी को अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती थी लेकिन जांच अधिकारी ने कानून की अवहेलने करते हुए न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया।

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