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Wednesday, May 6, 2026
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जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 ले.कर्नल समेत 16 जवानों पर हत्या के प्रयास में FIR क्यों दर्ज हुई ?

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कुपवाड़ा

सेना का जिक्र जब-जब हुआ है, शौर्य, पराक्रम और बलिदान के कारण ही ज़्यादा हुआ है। लेकिन जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कुछ ऐसा हुआ है, जिसमें सेना के कुछ अधिकारियों समेत कुल 16 जवानों पर केस फाइल कर लिया गया है। मामला थाने में घुसकर कुछ पुलिसकर्मियों की कथित तौर से पिटाई किए जाने जुड़ा हुआ है। जिसके बाद इन पर हत्या की कोशिश और डकैती समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया था। दरअसल आरोप ये लगा था, कि 28 मई की देर रात सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के तीन अधिकारियों समेत कुल 16 जवानों ने कुपवाड़ा थाने पर अचानक पहुंचकर कुछ पुलिसवालों से कथित तौर से मारपीट करनी शुरु कर दी थी। जिसके बाद उन सभी पर केस फाइल किया गया।

थाने पर हमले का आरोप
एफआईआर के अनुसार, 160 टेरिटोरियल आर्मी के सशस्त्र और वर्दीधारी कर्मियों का एक समूह, जिसमें वरिष्ठ भारतीय सेना के अधिकारी भी शामिल थे, ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोला । इस हमले का वीडियो पर वायरल है । टेरिटोरियल आर्मी एक सैन्य रिजर्व बल है जो अंशकालिक स्वयंसेवकों से मिलकर बना है और भारतीय सेना को समर्थन सेवाएं प्रदान करता है।

किस- किस पर एफआईआर
एफआईआर के अनुसार, आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सूद, राजीव चौहान और निखिल के नेतृत्व में सशस्त्र समूह ने जबरन पुलिस स्टेशन के परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर बिना किसी उकसावे के राइफल के कुंदों और डंडों से बर्बर हमला किया, उन्हें लातें मारीं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब आर्मी कर्मियों ने अपने हथियार लहराए, घायल पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फोन छीन लिए और एक पुलिस कांस्टेबल का अपहरण कर लिया, एफआईआर में कहा गया।

किन धराओं में मामला दर्ज
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया ने लक्षित पुलिस कर्मियों को बचाने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने में मदद की। एफआईआर विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिनमें 186 (लोक सेवक को लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाना), 307 (हत्या का प्रयास), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और 147 (दंगा करने की सजा) शामिल हैं।आरोपियों पर धारा 149 (अवैध सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी), 392 (डकैती की सजा), 397 (डकैती, या डकैती, मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ) और 365 (व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण या अपहरण) के तहत भी आरोप लगे हैं। उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत भी बुक किया गया है, एफआईआर के अनुसार।

सेना ने कहा छोटी घटना
इस घटना की जांच कुपवाड़ा के उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। अधिकारी अपराध की पूरी हकीकत का पता लगाने और आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं । हालांकि सेना के प्रवक्ता ने इसे बहुत बड़ी घटना नहीं बताया है और कहा विवाद सुलझा लिया गया है ।

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