अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ 105 (बी), 505 (2) के तहत मामला दर्ज

नई दिल्ली

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने एक दिन पहले बुधवार को एक टीवी न्यूज चैनेल से बातचीत करते वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153बी और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। डिंडोरी के एएसपी जगन्नाथ मार्कन ने बताया कि एफआईआर को दिल्ली भेजा जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि इन धाराओं के तहत अधीर रंजन चौधरी को क्या कोर्ट क्या सजा सुना सकती है ?

अधीर रंजन के खिलाफ मामला दर्ज
अधीर रंजन चौधरी को आईपीसी की धारा 153 (बी) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम एक-एक करते आपको दोनों धाराओं के बारे में बताते हैं। धारा 153 (बी) तब लगाई जाती है जब राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाना जैसी बात कही गई हो। यह भी अजमानतीय है (नॉन बेलेबल), और संज्ञेय है । इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसा अपराध सार्वजनिक पूजा स्थल पर किया जाए, तो यह अपराध गंभीर हो जाता है। इसमें 5 वर्ष की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह भी संज्ञेय किस्म का अपराध है और यह अजमानतीय भी है।

क्या हो सकती है सजा
इस धारा की जमानत कोर्ट से ही होती है। पुलिस इस धारा के आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती हैं। ऐसे अपराधों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सुनता है। चूंकि अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है तो इसमें राष्ट्रीय एकता वाला भाषण देना, या लांछन लगाने का जुर्म हो सकता है। अब कोर्ट इस बात की पुष्टि करेगा कि ये किस मामले का जुर्म है। इसके बाद आरोप की गंभीरता देखते हुए कोर्ट कोई आदेश पारित करेगा।

पांच साल तक की सजा का प्रावधान
इस मामले में 502 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धारा तब लगती है जब विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना। शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना। इसी धारा के तहत आते हैं। ये गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।

राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूगा- अधीर रंजन
इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा चुनाव के दौरान ये लोग सोनिया गांधी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग करते थे। शशि थरूर की पत्नी के लिए ये लोग कैसी बातें करते थे। रेणुका चौधरी को लेकर ये लोग कैसे बयान देते थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा। मैंने उनसे समय मांगा है। शायद मुझे परसो यानी शनिवार का वक्त मिल सकता है। मैं उनसे मिलकर माफी मांगूगा और अपनी बात कहूंगा। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि आगे आकर मुझे लड़े। हमारी नेता, जो महिला हैं, उन्हें टारगेट न करें। मैं फिर कह रहा हूं कि गलती हुई है। मैं बंगाली हूं। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मुझे संसद में बोलकर स्पष्टीकरण देने दीजिए।

रामगोपाल वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज
बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी करने पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित ट्वीट के चलते चलते राम गोपाल के खिलाफ आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। यह केस मनोज सिंह की तहरीर कर दर्ज किया गया है।

बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र व अमर्यादित ट्वीट करने पर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। कुर्सी रोड निवासी मनोज कुमार सिंह ने थाने में ये तहरीर दी थी। राम गोपाल वर्मा के द्रौपदी मुर्मू पर किए ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अपनी टिप्पणी को लेकर बाद में रामगोपाल वर्मा ने माफी भी मांग ली थी।

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