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सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से झटका, निचली अदालत को LNJP की रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से रोका

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नई दिल्ली

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश यानि एलएनजेपी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं दूसरी और दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न लिया जाए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर जैन से जवाब मांगा जिसमें अनुरोध किया गया था कि जैन का चिकित्सकीय परीक्षण एलएनजेपी की बजाय एम्स, आरएमएल या सफदरजंग अस्पताल में कराया जाए।

‘एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न लें’
दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश देते हुए कहा, ‘नोटिस जारी किया जाए, निर्देश दिया जाता है कि विशेष न्यायाधीश सुनवाई की अगली तारीख तक एलएनजेपी की ओर से दी गई मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न लें।’ मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू पेश हुए थे।

‘एलएनजेपी के डॉक्टरों को प्रभावित कर सकते हैं जैन’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी पूरी आशंका है कि जैन एलएनजेपी के डॉक्टरों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री थे। राजू ने कहा कि निचली अदालत की ओर से चिकित्सकीय आधार पर जैन को रिहा करने की याचिका पर सुनवाई करने से पहले उनके स्वास्थ्य का स्वतंत्र परीक्षण करवाना जरूरी है।

ईडी ने इससे पहले याचिका में अनुरोध किया था कि जैन को एलएनजेपी से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल या सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया जाए। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा है कि जैन के स्वास्थ्य की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे।

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले ईडी ने जैन के परिवार और उनकी कंपनियों के 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी।

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