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Sunday, March 15, 2026
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BJP के दबाव पर भारी पड़े नवाब… अजित पवार ने दे दिया उम्मीदवारी को ग्रीन सिग्नल

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मुंबई,

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज यानी मंगलवार आखिरी दिन है. एनसीपी (अजित पवार) ने नवाब मलिक को एबी फॉर्म दे दिया है. हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं.बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी (अजित पवार) महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं. बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध किया था. नवाब मलिक ने साफ कर दिया था कि वह हर हाल में नामांकन दाखिल करेंगे. अब एनसीपी (अजित पवार) की तरफ से उन्हें इशारा मिल गया है कि नामांकन के लिए तैयार रहें.

कई सीटों पर अभी भी चल रहा मंथन
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी में राज्य की कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है. इस बीच, अजित गुट के NCP नेता नवाब मलिक ने सोमवार को ऐलान किया था कि वो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और अपने पत्ते खोलेंगे.

पांच बार के विधायक हैं नवाब मलिक
दरअसल, नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है. वे पांच बार के विधायक हैं और इस समय अणुशक्तिनगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस बार अजित पवार की एनसीपी ने इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया है. इसी सीट से शरद पवार खेमे ने बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को टिकट दिया है.

नवाब अपने खिलाफ पीएमएलए के एक मामले में मेडिकल बेल पर बाहर हैं. उनके एनसीपी के टिकट पर शिवाजी नगर-मानखुर्द सीट से सपा के अबू असीम आजमी के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना है.

क्या होते हैं फॉर्म ए और बी?
चुनाव लड़ने का इच्छुक उम्मीदवार नामांकन भरते समय ‘फॉर्म ए’ और ‘फॉर्म बी’ का इस्तेमाल करता है. ये दोनों फॉर्म उम्मीदवार की चुनावी प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं. फॉर्म ए का इस्तेमाल उन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है जो अपने उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए चुनाव आयोग को जानकारी प्रदान करते हैं. इस फॉर्म में राजनीतिक दल के नाम, पार्टी का चिन्ह और उम्मीदवार का नाम शामिल होता है. इसे आमतौर पर पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरा जाता है और इसमें दल के सदस्यों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होते हैं.

वहीं फॉर्म बी का इस्तेमाल उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी और उनकी पात्रता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है. इसमें उम्मीदवार का नाम, पता, आयु और अन्य आवश्यक विवरण होते हैं. इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि उम्मीदवार ने किस दल का समर्थन किया है. इसे उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और चुनाव आयोग के पास जमा किया जाता है.

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