चंडीगढ़
पंजाब में तेज आवाज के साथ रातभर आतिशबाजी करने वालों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। पटाखे जलाने के लिए बुधवार को भगवंत मान सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार दिवाली से लेकर प्रकाश पर्व और यहां तक कि क्रिस्मस के दिन तक पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है। दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी। दीवाली के अलावा, श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व दिवस 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और एक घंटे 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी।
पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि 25-26 दिसंबर की रात को भी पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 25-26 की रात को सिर्फ 11.55 बजे से 12.30 बजे तक, मतलब सिर्फ 35 मिनट के लिए लोग आतिशबाजी कर सकेंगे।
नए साल पर 35 मिनट की छूट
मंत्री ने बताया कि नए साल पर भी लोग खूब आतिशबाजी करते हैं, जबकि उन दिनों प्रदूषण खूब होता है। ऐसे में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल की पूर्व संध्या पर रात को भी सिर्फ 35 मिनट ही आतिशबाजी करने की छूट होगी। उन्होंने कहा कि इस रात को लोग 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे।
जला सकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही
वहीं जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ को छोड़कर पूरे राज्य में दिवाली और गुरुपर्व पर हरे पटाखों के इस्तेमाल के लिए दो घंटे की समय सीमा की घोषणा की गई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने त्योहार के सामुदायिक उत्सव को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जबकि ई-कॉमर्स साइटों को पंजाब में पटाखे बेचने या वितरित करने पर रोक लगा दी गई है।प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के सभी जिलों में केवल ग्रीन क्रैकर्स जलाने की ही छूट होगी। पुलिस और जिला प्रशासन को इन त्योहारों पर सख्त निगरानी करने का आदेश दिया गया है।