नोएडा : ऋतु महेश्वरी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया गैर जमानती वारंट का आदेश

नोएडा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने नोएडा के सीईओ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ऋतु महेश्वरी के खिलाफ भूमि आवंटन मामले में कंटेप्ट केस में समय पर पेश नहीं होने के कारण हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ ऋतु महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने नोएडा सीईओ की ओर से एडवोकेट एएनएस नादकर्णी ने दलील दी कि महेश्वरी फ्लाइट में देरी के कारण समय पर पहुंच नहीं पाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि नोएडा सीईओ रैंक के अधिकारी के नीचे के अधिकारी और भूमि अधिग्रहण नोएडा के ऑफिसर इंचार्ज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और कंटेप्ट मामले में कोर्ट को सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सीईओ नोएडा को पेश होने को कहा था और पेशी में देरी के कारण उनके नाम गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया थाउस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने नोएडा के सीईओ और सीनियर आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कंटेप्ट मामलेे में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंटेप्ट केस में महिला अधिकारी ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इस फैसले के खिलाफ महिला अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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