इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत, 8 मामलों में जमानत पर गिरफ्तारी से छूट नहीं

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी के डर से लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज 8 एफआईएस से प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। इससे पहले इस्लामाबाद की कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस दो बार इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर भी जा चुकी है, हालांकि उन्हें दोनों बार नाकामी हाथ लगी है। इन्हीं सबसे बचने के लिए इमरान खान ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। इमरान खान का दावा है कि इस्लामाबाद जाने पर उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में कोर्ट उन्हें वर्चुअली तरीके से पेश होने की अनुमति प्रदान करे।

इमरान खान को 9 मामलों में मिलेगी जमानत?
इमरान खान की याचिका पर न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख और न्यायमूर्ति फारूक हैदर की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। इसमें आतंकवाद के आरोपों के तहत दर्ज नौ मामलें शामिल हैं। पहले इमरान खान को चार मामलों में सुरक्षात्मक जमानत मिली। शेष पांच मामलों में जमानत के अनुरोध की सुनवाई न्यायमूर्ति शेख की एकल सदस्यीय पीठ ने किया। दो मामले इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में तोड़फोड़ से संबंधित हैं जबकि दूसरा जमान पार्क में पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। इसके अलावा, इनमें से एक मामला पीटीआई कार्यकर्ता जिले शाह की हाल ही में हुई मौत से संबंधित है।

पुलिस सुरक्षा में हाईकोर्ट पहुंचे इमरान खान
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख डॉ उस्मान अनवर को इमरान खान को अदालत पहुंचने में मदद करने का निर्देश दिया था। अदालत ने शुरू में कहा था कि वह इमरान की सुरक्षात्मक जमानत के अनुरोध पर शाम 5 बजे सुनवाई करेगी, लेकिन बाद में शाम 5:30 बजे तक का समय दे दिया।टीवी पर प्रसारित फुटेज में उनके वाहन को अदालत परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया, जबकि उनके कारवां को गेट पर रोक दिया गया। कोर्ट परिसर के अंदर बड़ी संख्या में वकील भी देखे गए। बहरहाल, अदालत परिसर में पहुंचने के करीब एक घंटे बाद इमरान आखिरकार अदालत कक्ष में दाखिल हुए। टीवी पर प्रसारित फुटेज में पीटीआई प्रमुख के घुसते ही दंगा-रोधी गियर में पुलिस को दिखाया गया।

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