SC के आदेश पर रुका गुजरात के 40 जजों का प्रमोशन, नई लिस्ट में राहुल गांधी पर फैसला देने वाले जज वर्मा सहित 21 नाम

नई दिल्ली

गुजरात हाईकोर्ट ने 15 मई को दो नोट‍िफ‍िकेशंस जारी क‍िए। एक जजों के प्रमोशन से जुड़ा है तो दूसरा प्रमोट क‍िए गए जजों की तरक्‍की का फैसला वापस लेने से है। दोनों नोट‍िफ‍िकेशंस सुप्रीम कोर्ट के न‍िर्देश के चलते जारी करने पड़े हैं। 15 मई को जारी एक नोट‍िफ‍िकेशन में डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में प्रमोशन की लिस्ट दी गई है। इसमें 21 नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 68 जजों की प्रमोशन वाली पुरानी लिस्ट से 40 जजों को बाहर कर दिया है। प्रमोशन पाने वाले जजों में राहुल गांधी को सजा देने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा सह‍ित 21 जज शाम‍िल हैं।

क्‍यों जारी करनी पड़ी नई ल‍िस्‍ट?
12 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में सीनियॉरिटी कम मेरिट आधार पर हुए प्रमोशन पर रोक लगा दी थी और ऐसे जजों को उनके पुराने पद पर वापस भेजने का आदेश दिया था, जिनका चयन मेरिट कम सीनिययॉरिटी की जगह सीनियॉरिटी कम मेरिट आधार पर हुआ।

क्या है हाईकोर्ट का नया नोटिफिकेशन?
पहला नोटिफिकेशन: पहले नोटिफिकेशन में ऐसे 21 जजों के नाम हैं, जिन्हें मेरिट के आधार पर प्रमोशन दिया गया है। लिस्ट में इन जजों का नाम, वर्तमान तैनाती और नई तैनाती का विवरण है। मोदी सरनेम से जुड़े विवाद में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा देने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा को राजकोट जिले का 12वां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल सेशन जज नियुक्त किया गया है।

दूसरा नोटिफिकेशन: दूसरे नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटिशन नंबर 432/2023 में 12 मई के जजमेंट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की नई तैनाती को मंजूरी दी है। इसमें वे 40 जज भी शामिल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए उन्हें दोबारा सीनियर सिविल जज कैडर में भेज दिया गया है।

 

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