नई दिल्ली,
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है. ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि सत्येंद्र जैन जेल परिसर में स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं. ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था.
दरअसल, सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इलाज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई थी. सिंघवी ने कहा कि जैन रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद क्रिटिकल मेडिकल एडवाइस से गुजर रहे हैं. हालांकि, इस दौरान जांच एजेंसी ने इसका विरोध किया और कहा कि डॉक्टरों की सलाह अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है.
‘सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए’
ED ने कहा कि उनके (सत्येंद्र जैन) साथ एक सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए. यह एक दिन की मेडिकल जमानत देने का मामला नहीं है. केवल इसलिए उन्हें पहले भी जमानत दी गई थी. इसका मतलब यह नहीं है कि दोबारा भी जमानत दी जा सकती है.
सत्येंद्र जैन जेल में स्विमिंग पूल चाहते हैं- एसवी राजू
ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सत्येंद्र जैन जेल में स्विमिंग पूल चाहते हैं. हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता. एम्स की जैन की जांच पर जोर देते हुए कहा अगर जरूर हो तो जैन को फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं.
नियमित जमानत के लिए सूचीबद्ध की जाएगी याचिका
इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जैन को दी गई मेडिकल अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. इसी दिन नियमित जमानत के लिए जैन की याचिका सूचीबद्ध की जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. जो 11 जुलाई तक थी. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी.