AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली,

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपी संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देते हुई ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी.

हाईकोर्ट जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक. संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून और नियमों के मुताबिक ही हुई है. अलबत्ता इस आर्थिक लेन देन के मामले की जांच अभी शुरुआती स्टेज में ही है.

फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यहां केवल आरोपी के अधिकारों की बात ही नहीं बल्कि सरकार यानी स्टेट की भी बात है. सभी के लिए कानून बराबर है. चाहे पब्लिक फिगर हो या फिर आम लोग. कोर्ट ने संजय सिंह के सुनवाई के दौरान की गई जिरह का भी जिक्र करते हुए कहा कि अभी जांच जारी है. लिहाजा कोर्ट का मानना है कि अभी दाखिल याचिका में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा कि जांच शुरुआती स्तर पर है, इसलिए इसमें अभी हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है. इस मामले में वादामाफी सर्जरी गवाह बने दिनेश अरोड़ा पर दबाव बनाने का याचिकाकर्ता का आरोप सही है या गलत इस मामले में हाईकोर्ट कोई दखल नहीं दे रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की वो दलील भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनको गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देंगे क्योंकि ये विषय कोर्ट के अधिकारक्षेत्र का नहीं है.

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