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उप मुख्यमंत्री बनते ही अजित पवार को कोर्ट ने दी गुड न्यूज, आयकर विभाग को जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश

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मुंबई

एनसीपी के राष्ट्रीय प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिलचस्प बात यह है कि कल उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज उन्हें आयकर विभाग से गुड न्यूज मिली है। आयकर विभाग ने अजित पवार की जब्त की गई संपत्ति को रिलीज कर दिया है। दिल्ली में बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर संपत्ति जारी की गई है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की भी संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त कर ली थी। अब संपत्ति अदालत के आदेश के अनुसार रिलीज कर दी गई है और जल्द ही अजित पवार के परिवार को सौंप दी जाएगी। दरअसल 7 अक्टूबर 2021 में अजित पवार की कई संपत्तियों पर आयकर विभाग ने छापा मारकर उन्हें जब्त कर लिया था।

उप मुख्यमंत्री बनते ही मिली गुड न्यूज
देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसलिए, अब कई लोगों की भौंहें तन गई हैं। क्योंकि बेनामी ट्रिब्यूनल ने घोषणा की है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अजित पवार की संपत्तियां आज जारी कर दी गई हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार के दूसरी बार महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके मीम्स और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें देवेंद्र फडणवीस कहते नजर आ रहे हैं कि घोटाला और एनसीपी के साथ गठबंधन कभी संभव नहीं है।

क्या है मामला?
आयकर विभाग ने अक्टूबर 2021 में अजित पवार और उनके परिवार की कथित तौर पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर छापा मारा था। मुंबई के प्रतिष्ठित नरीमन पॉइंट पर निर्मल टॉवर सहित अजित पवार और उनके रिश्तेदारों की पांच संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। इनमें एक चीनी फैक्ट्री और एक रिसॉर्ट भी जब्त किये जाने की बात कही जा रही थी। हालांकि, अजित पवार ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि हम नियमित रूप से टैक्स भरते हैं और कोई टैक्स चोरी नहीं हो रही है। आखिरकार दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अजित पवार को बड़ी राहत देते हुए आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी है। साथ ही अजित पवार की जब्त की गई संपत्ति को भी रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं।

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