आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमले करने के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में राहत मिली है. राऊज एवन्यू कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है.
राऊज एवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए जांच अधिकारी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएंगे उनको जाना होगा. इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान बिना कोर्ट के इजाजत के देश छोड़कर नही जाएंगे
हालांकि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था. इससे पहले, अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी. पुलिस का कहना था कि विधायक की संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई.
अमानतुल्लाह खान पर ये हैं आरोप
दरअसल, अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और एक आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद की. विशेष सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान विधायक को एक दिन की गिरफ्तारी से राहत दी थी. अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें अदालत के समक्ष पेश की जाएंगी.
ओखला में हुई थी FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई इस घटना के संबंध में ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस का आरोप है कि हत्या के प्रयास के एक आरोपी शाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने में उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया. पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जब शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई थी, तभी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे. इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया.
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