15.8 C
London
Sunday, June 8, 2025
Homeराष्ट्रीयबैंक पर केस, ब्रांच मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट... दिल्ली में...

बैंक पर केस, ब्रांच मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट… दिल्ली में चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला

Published on

नई दिल्ली

दिल्ली में हुई साइबर ठगी के मामले में कुछ ऐसा हुआ है, जो शायद ही आज तक कभी हुआ हो। दरअसल कोर्ट ने ठगी के एक मामले में बैंक के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया है। साथी ही बैंक के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साकेत कोर्ट के आदेश पर साउथ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने बैंक के खिलाफ सरकारी आदेश की अवमानना करने का केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन जारी है।

पेश मामले के मुताबिक, 18 मई 2024 को पीड़ित धर्मेंद्र गुप्ता की एक शिकायत नैशनल साइबर क्राइम पोर्टल के जरिए साउथ डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस को मिली थी। जिसमें आरोप लगाया गया था, शेयर मार्केट और आईपीओ में निवेश के बहाने उनसे 5.30 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई है। ठगी का आंशिक हिस्सा 4,18,884 रुपये 7 अलग-अलग बैंक अकाउंट में पड़ा था।

31 अगस्त 2024 को चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट (साउथ) ने 7 बैंक अकाउंट के बैंक अधिकारियों को आदेश दिया, वे अपने-अपने बैंक अकाउंट में पड़ी पीड़ित की रकम को उसके अकाउंट में वापस कर दें। सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने उस आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे में कोर्ट ने 16 जनवरी, 2025 को बैंक के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ 5,000 रुपये का जमानती वांरट जारी किया गया, लेकिन ना तो ब्रांच मैनेजर कोर्ट में उपस्थित हुए और ना ही वारंट के बावजूद कोई रिपोर्ट दायर की गई। ऐसे में कोर्ट ने 20 फरवरी, 2025 को ब्रांच मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही एसएचओ साइबर पुलिस स्टेशन साउथ दिल्ली को आदेश दिया कि वह एचडीएफसी बैंक के खिलाफ बीएनएस की 223(ए) के तहत केस दर्ज करें।

क्या है 223(ए)
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ए) का इस्तेमाल सरकारी आदेशों की अवमानना करने पर किया जाता है। ऐसा करने पर अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है और इसके साथ-साथ 2,500 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

21 किलो गांजे के साथ तस्कर अरेस्ट
एक अन्य मामले में दिचाऊं कलां-हिरंकुड़ना रोड पर गांजे की तस्करी करने आए एक तस्कर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। नरेला निवासी आरोपी अरबाज (35) के पास से 21 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। वह स्कूटी पर गांजे की तस्करी करने आया था। पुलिस सूत्र का कहना है कि आरोपी की स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खबर लिखे जाने तक आरोपी से पूछताछ की जा रही थी।

पुलिस ने तस्कर को कैसे दबोचा?
पुलिस अधिकारी ने बताया, कल शाम क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज (1) टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली में गांजा सप्लाई करने वाला एक तस्कर आज शाम दिचाऊं कलां हिरंकुड़ना रोड पर किसी को गांजा डिलीवर करने आएगा। सूचना के बारे में आला अधिकारियों को बताया गया। जिसके बाद एक टीम को रेड के लिए मौके पर भेजा गया। टीम ने फ्लाईओवर के पास ट्रैप लगाया। शाम करीब 6:30 बजे एक स्कूटी सवार वहां आया। मुखबिर ने पुष्टि कर दी कि यह अरबाज है, जो गांजे की तस्करी करता है। पुलिस टीम ने घेरकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की स्कूटी पर 21,140 किलो गांजा लदा था। आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है कि वह इतनी मात्रा में गांजा कहां से लाता है और किस-किस को सप्लाई करता है।

Views: 0

Latest articles

MP Gold Price Today मध्य प्रदेश में सोने-चांदी के ताज़ा दाम जानिए भोपाल के ताज़ा दाम

MP Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. मध्य प्रदेश के...

Indore Couple Missing राजा रघुवंशी के हत्यारे का लगा सुराग हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू बनेगा अहम सुराग

Indore Couple Missing: पुलिस को इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम के मामले...

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहस्यमयी भदैया कुंड क्या यहाँ डुबकी लगाने से अमर हो जाता है प्यार

आजकल जहाँ रिश्तों को निभाना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं हर कोई चाहता...

MP Road Accident: मध्य प्रदेश के पन्ना में भीषण सड़क हादसा बारातियों से भरा पिकअप पलटा 24 से ज़्यादा घायल

MP Road Accident: मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में एक 'भयानक' सड़क हादसा हो गया...

More like this

Monsoon 2025 भारत में ‘जल्दी’ पहुँची बारिश मौसम में आया बड़ा बदलाव

Monsoon 2025: भारत में इस समय मॉनसून 2025 का असर साफ़ दिख रहा है।...

FIRST INDIAN PRIVATE COMPANY: अनिल अंबानी की कंपनी बनी गोला-बारूद बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी

FIRST INDIAN PRIVATE COMPANY: अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की प्रमुख कंपनी...