नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू किया है। ग्रैप-4 की पाबंदियां सोमवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 450 को पार कर चुका है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में कल से कई पाबंदियां लागू हो जाएंगी, जिनके बारे में हम यहां बता रहे हैं।
क्या-क्या होंगी पाबंदियां?
- दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं, CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक।
- इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कर्मिशियल वाहनों पर रोक रहेगी।
- दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल-4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले एमजीवी वाहन और भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध।
- प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद किए जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर मे राज्य सरकारें ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं।
- सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं, ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं।
- राज्य सरकारें अन्य इमरजेंसी उपायों पर विचार कर सकती हैं। सरकारें कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकती हैं। इसके अलावा गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर सकती हैं।
- राज्य सरकारें प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर ईवन-ऑड के आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर फैसला ले सकती है।
दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 500 के करीब
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में एक्यूआई 450 को पार कर चुका है। रविवार को दिनभर आसमान में धुंध की चादर छाई रही। सीपीसीबी के समीर ऐप के मुताबिक, दिल्ली में रात करीब 8 बजे एक्यूआई 462 दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर एक्यूआई 500 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली के अशोक विहार में एक्यूआई 490, बवाना में 493, मुंडका में 490, वजीरपुर में 486, द्वारका में 483 और आईजीआई एयरपोर्ट पर 480 दर्ज किया गया।
