6.7 C
London
Tuesday, April 7, 2026
Homeराष्ट्रीयहमें प्रोटेस्ट के लिए मजबूर न करें- सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के...

हमें प्रोटेस्ट के लिए मजबूर न करें- सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी

Published on

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सदस्यों के जीवन और आजीविका से जुड़े मसले की लिस्टिंग के संबंध में पत्र लिखा है। एडवोकेट विकास सिंह ने कहा है कि हमारे साथ भी सामान्य याचिकाकर्ताओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है और भेदभाव बरता जा रहा है। जिस तरह की तरजीह मिलनी चाहिए, वैसी नहीं मिल रही है।

क्या-क्या लिखा है चिट्ठी में?
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने CJI चंद्रचूड़ को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि ‘हमारे साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, उम्मीद है कि ऐसी स्थिति न पैदा हो कि हमें अपनी मांग के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े…’। विकास सिंह ने अपने खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से यही प्रैक्टिस रही है कि किसी भी दिन लिस्ट मामले को उसी दिन सुना जाता है और सामान्य मामलों को उस दिन लिस्ट मामलों पर तरजीह देकर सुनवाई नहीं होती है।जो मामले लिस्ट में होते हैं, कई बार उसके याचिकाकर्ता बहुत दूर या दूसरे शहरों से आते हैं, वकीलों को भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है।

Live Law की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट विकास सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ‘एक वकील के जीवन में उसका चेंबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल में ही निर्धारित जमीन पर चैंबर्स का 40% साइट प्लान तैयार हो गया था। वह खुद चेंबर ब्लॉक की नींव रखना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के सबसे नजदीक यही आखिरी खाली जमीन है। बार काउंसिल ने रिट पिटिशन इसलिये डाली थी, ताकि पूरे 1.33 एकड़ जमीन पर चैंबर्स का निर्माण किया जा सके। इस मामले में देरी से वकीलों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों की आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है…’।

क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने SC में एक याचिका दाखिल की है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को यह आदेश देने की मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट के पीछे स्थित 1.33 एकड़ जमीन को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का चेंबर बनाने के लिए आवंटित करने का आदेश दे।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 12 सितंबर 2022 को मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 नवंबर निर्धारित की थी। हालांकि बाद में मामला 21 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया था और उस दिन भी सुनवाई नहीं हुई थी। मामले की अगली डेट 9 जनवरी 2023 की थी, लेकिन उस दिन बेच 4.30 बजे ही उठ गई थी और मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। 10 जनवरी को दोबारा मामला मेंशन हुआ लेकिन सुनवाई के लिए कोई डेट नहीं मिली थी।

इसी मामले पर CJI दे चुके हैं नसीहत
एडवोकेट विकास सिंह ने 10 जनवरी को भी CJI चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को उठाया था। बाद में CJI चंद्रचूड़ ने एडवोकेट विकास सिंह की प्रतिक्रिया पर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि हमारी कोर्ट में हम जैसा नियम बनाएंगे वहीं प्रैक्टिस होगी, कोई हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें।

Latest articles

प्रदेश की कृषि मण्डियों का होगा कायाकल्प: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास कार्यों के लिए दी 87.49 करोड़ की मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी...

मुख्यमंत्री साय ने जांजगीर-चांपा जिले की युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास को माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए दीं शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पर्वतारोही...

जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को 20 साल बाद उम्रकैद की सजा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते...

More like this

केरलम में शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। केरलम के मलप्पुरम जिले के वांडूर इलाके में शुक्रवार शाम कांग्रेस सांसद...

युवा विधायक सम्मेलन में जुटे दिग्गज, ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प पर हुआ मंथन

भोपाल मध्यप्रदेश विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय 'युवा विधायक सम्मेलन' के दूसरे दिन संसदीय गरिमा...