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Saturday, March 28, 2026
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दिल्ली-NCR में फिर लगा ग्रैप-4, एक्यूआई 400 पार, जानिए क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

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नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार तक पहुंच गया। जो कि गंभीर स्तर माना जाता है। इस बीच प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सीपीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित सीएक्यूएम ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएक्यूएम ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया जा सकता है। इसी के साथ मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर के 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। कुछ शहरों में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे
ग्रैप-3 लागू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य है। एनसीआर के अन्य इलाकों में भी राज्य सरकारें इस मॉडल पर विचार कर सकती हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा।सीपीक्यूएम के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में विद्यालयों को अनिवार्य रूप से जीआरएपी-3 के तहत पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में संचालित करानी होगी।

दिल्ली सरकार ने किया फैसला, नोएडा में भी बदली टाइमिंग
ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला किया है। यानी अगर बच्चों के पैरेंट्स चाहें तो उन्हें स्कूल भेजें या फिर घर से ऑनलाइन क्लासेस कराएं। इसके अलावा नोएडा में अब सुबह 9 बजे से कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यह आदेश गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा ने दिए हैं। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और आईपी बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों पर लागू होगा। यह आदेश नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप4 की पाबंदियां लागू
ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है।

एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है।

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