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कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: केस एक साथ मिलाने के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने जताई अनिच्छा

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नई दिल्ली/मथुरा

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ मिलाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से अनिच्छा जताई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि सभी मामलों को एक साथ जोड़ने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। हालांकि बेंच ने कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले की सुनवाई टाल दी।

बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में हिंदू पक्षों द्वारा मथुरा की मस्जिद पर दावे से संबंधित दायर 15 मुकदमों को एक साथ मिलाने का निर्देश दिया गया था। मई 2023 में, हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को ट्रायल कोर्ट से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील ने तर्क दिया कि इन सभी मुकदमों को एक साथ मिलाने से जटिलताएं पैदा होंगी क्योंकि ये सभी प्रकृति में एक समान नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में हम हस्तक्षेप क्यों करें? अगर इसे एक साथ जोड़ा जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? खैर, इस पर विचार करें, हम इसे स्थगित कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ केस ट्रांसफर किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की है।

मुकदमों को हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी विचार कर रहा है, जिसमें मुकदमों को हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। इसके अलावा, उनके द्वारा दायर एक और याचिका, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम के तहत वादों को अवैध घोषित करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है, भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले वर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की निरीक्षण प्रक्रिया के लिए एक वकील आयुक्त नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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