24.6 C
London
Saturday, July 19, 2025
Homeराष्ट्रीयसंपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार...मुआवजे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक...

संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार…मुआवजे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

Published on

नई दिल्ली :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कानून के अनुसार उचित मुआवजा न दिया जाए।जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि 1978 के संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन यह एक कल्याणकारी राज्य में मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। अनुच्छेद 300-ए के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार के तहत ही वंचित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के नवंबर 2022 के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर दिया गया, जो बेंगलुरु-मैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट (BMICP) के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। बेंच ने कहा कि हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों के तहत यह एक संवैधानिक अधिकार है।

मुआवजे में देरी पर कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 2003 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) द्वारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी। नवंबर 2005 में अपीलकर्ताओं की भूमि का कब्जा ले लिया गया। बेंच ने कहा कि पिछले 22 वर्षों से भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति के बदले कोई मुआवजा नहीं मिला। यह देरी राज्य और KIADB के अधिकारियों के सुस्तीपूर्ण रवैये के कारण हुई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि 2003 की बाजार दर पर मुआवजा दिया गया, तो यह न्याय का मजाक होगा। अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि मुआवजे का निर्धारण 22 अप्रैल 2019 की बाजार दर के आधार पर किया जाए। अनुच्छेद-142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को असीम विशेष अधिकार मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) को निर्देश दिया कि वह 2019 की दरों के आधार पर दो महीने के भीतर ताजा निर्णय लें। साथ ही, यदि पक्षकार मुआवजे से असंतुष्ट होते हैं, तो उनके पास कानूनी चुनौती का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

फैसला है नजीर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे का निर्धारण और वितरण जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि भूमि मालिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित न किया जाए। यह फैसला न केवल भूमि मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि इस बात को भी रेखांकित करता है कि संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Latest articles

कस्तूरबा अस्पताल में आवाजाही 21 जुलाई तक रहेगी बंद

भेल भोपाल।कस्तूरबा अस्पताल में आवाजाही 21 जुलाई तक रहेगी बंद,कस्तूरबा अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग...

केदारेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 19-20 को होगा शिवलिंग निर्माण

भेल भोपाल।केदारेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 19-20 को होगा शिवलिंग निर्माण कुमाऊं समाज उत्तराखंड...

श्री शिवपुराण कथा शिव-पार्वती विवाह की कथा भक्तों ने सुनी

भेल भोपालश्री शिवपुराण कथा शिव-पार्वती विवाह की कथा भक्तों ने सुनी,श्री सिद्ध हनुमान मंदिर...

More like this

Gold Price Today:आज सोने के दाम में स्थिरता! निवेश का सुनहरा मौका, जानिए आपके शहर में क्या है भाव

सोने की कीमतों में हो रही लगातार उठापटक के बीच, आज सोने के भावों...