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Thursday, May 14, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने DERC नियुक्ति मामले में LG को भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति में उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा देरी किए जाने का आरोप लगाने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय से शुक्रवार को जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सक्सेना यह कहते हुए मामले में देरी कर रहे हैं कि उन्हें यह पता लगाने के लिए कानूनी राय लेने की आवश्यकता है कि क्या नियुक्ति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति आवश्यक है।

अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को होगी
विद्युत कानून की धारा 84(2) का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के मूल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करना जरूरी होता है। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की गयी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 10 जनवरी को सक्सेना को पत्र लिखकर उनसे डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को फौरन मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी के अगले अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस (सेवानिवृत्त) राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

29 मार्च के बाद भी मांगा था जवाब
सिसोदिया ने पत्र में कहा था कि डीईआरसी के निवर्तमान अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) शबीहुल हसनैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अभी तक उपराज्यपाल ने नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है। 29 मार्च के बाद से यह तीसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के कार्यों के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं पर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को उपराज्यपाल से इस आरोप पर जवाब मांगा था कि उन्होंने असंवैधानिक और एकतरफा तरीके से 10 एल्डरमेन को एमसीडी में नामांकित किया था, जबकि ऐसा केवल चुनी हुई सरकार की सिफारिश पर ही किया जा सकता था।

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