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ताहिर हुसैन को नामांकन के लिए मिलेगी परोल, अंतरिम जमानत से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दंगे से संबंधित हत्या के एक मामले में आरोपी पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी का मंगलवार को हाई कोर्ट में विरोध किया। ताहिर हुसैन ने AIMIM के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अदालत से उसे रिहा करने का अनुरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। हालांकि हुसैन को नामांकन भरने और शपथ के लिए परोल की इजाजत दी गई है।

‘चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं’
पुलिस ने कहा कि वैसे चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं, लेकिन वह हिरासत पैरोल पर औपचारिकताएं पूरी कर चुनाव लड़ सकता है। पुलिस के मुताबिक हुसैन फरवरी 2020 के दंगे का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ और ‘फंडिंग करने वाला’ है।

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
अडिशनल सॉलीसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा, ‘हम नामांकन दाखिल करने, दस्तावेजों की जांच कराने, बैंक खाता खोलने में सहयोग करेंगे। हम कस्टडी पैरोल (ऐसी पेरोल जिसमें जेल से बाहर आने पर भी बंदी पुलिस की निगरानी में रहता है) देने के लिए तैयार हैं, भले ही चुनाव मौलिक अधिकार नहीं है।’ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं।

AIMIM ने मुस्तफाबाद से दिया टिकट
हुसैन ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।

पैराल के साथ चुनाव प्रचार की भी मांगी अनुमति
हुसैन की सीनियर वकील ने कहा कि चुनाव लड़ना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए उनके मुवक्किल को न केवल 17 जनवरी तक अपना नामांकन दाखिल करना है, बल्कि बैंक खाता भी खोलना है और प्रचार भी करना है। उन्होंने कहा कि अगर हुसैन को हिरासत पैरोल दी जा रही है तो उन्हें प्रचार करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

सीनियर वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि हुसैन के खिलाफ दंगों से संबंधित 11 मामलों में से उन्हें आठ मामलों में जमानत दे दी गई है और बाकी दो मामलों में अंतरिम राहत के लिए उनकी याचिका अदालतों में पेंडिंग है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़की थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे।

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