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‘हम बच्चे को देखना चाहते हैं’, सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी को नाबालिग बेटे को पेश करने का दिया आदेश

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बेंगलुरु/नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के इंजीनियर आत्महत्या मामले में बच्चे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया है। इंजीनियर की पत्नी निकिता सिंघानिया को अपने चार साल के बेटे को कोर्ट के सामने पेश करना होगा। इंजीनियर अतुल सुभाष ने पिछले साल दिसंबर में आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां अंजू देवी ने बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

क्या है मामला?
पिछले साल 9 दिसंबर को बेंगलुरु के अपने घर में अतुल सुभाष फांसी पर लटके मिले थे। उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 80 मिनट का वीडियो भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाने और पैसे मांगने का आरोप लगाया था। अतुल की मां अंजू देवी अपने पोते को पालना चाहती हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने बेटे की याद बनी रहेगी। अतुल के परिवार ने अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया है। वे अपनी मांगें पूरी होने तक ऐसा नहीं करेंगे।

आज सुनवाई में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सैश चंद्र शर्मा की बेंच ने निकिता सिंघानिया को बच्चे को पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। हम बच्चे को देखना चाहते हैं। बच्चे को पेश करें। निकिता के वकील ने आश्वासन दिया कि बच्चे को 30 मिनट के अंदर पेश किया जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि बच्चा हरियाणा के एक स्कूल से निकाल दिया गया था। अब वह अपनी मां के साथ रहता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा।

कस्टडी की याचिका खारिज
इससे पहले इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अंजू देवी की कस्टडी की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा था कि कस्टडी के मामलों का निपटारा निचली अदालत में होना चाहिए। कहने के लिए माफ करना, लेकिन बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। अगर आप चाहें, तो बच्चे से मिलें। अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है।

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