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Tuesday, May 5, 2026
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सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में क्यों हो रही देरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व और मौजूदा सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लगभग 200 लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान का आदेश दिया। इसमें खासकर उन मामलों का जिनमें छह महीने से अधिक समय से सुनवाई पर रोक लगी हुई है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इन मामलों के लंबित रहने और प्रगति के संबंध में देरी के कारणों सहित एक मासिक रिपोर्ट इस अदालत को सौंपी जाए।

पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन मामलों से निपटने के लिए नामित निचली अदालतों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जाएं। पीठ संसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।उच्च न्यायालय द्वारा मामले में सहायता के लिए नियुक्त न्याय मित्र ने कहा कि नवंबर तक, पूर्व सांसदों और विधायकों के लगभग 100 मामले हाई कोर्ट में लंबित थे जबकि सेशन जज और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नामित अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या क्रमशः 64 और 49 थी।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के (9 नवंबर के) आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।’ अदालत ने निर्देश दिया कि निचली अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई रोजाना या कम से कम सप्ताह में एक बार की जाए। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कई निर्देश जारी किए थे। उनसे सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को प्राथमिकता देने को कहा था।हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि यदि ऐसे मामलों के संबंध में कोई भी पुनर्विचार याचिका नामित विशेष अदालतों के समक्ष लंबित है, तो 6 महीने के भीतर उस पर निर्णय लेने का हर संभव प्रयास किया जाए।”

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