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Wednesday, July 16, 2025
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अतुल सुभाष की पत्नी को गिरफ्तारी के 22 दिन बाद मिली जमानत, मां और भाई को भी राहत

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बेंगलुरु

कर्नाटक के बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को जमानत दे दी है। निकिता के साथ उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को भी जमानत मिल गई है। 4 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी मां और भाई अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से उठाया गया था।

बता दें कि अतुल ने अपनी पत्नी और ससुरराल वालों पर 3 करोड़ रुपये की तलाक़ की मांग के दबाव के बाद आत्महत्या कर ली थी। 9 दिसंबर को उनके अपार्टमेंट में उनका शव मिला था। उन्होंने 90 मिनट का एक वीडियो और 40 पन्नों का एक नोट छोड़ा था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का विस्तृत विवरण दिया था। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता, उसकी माँ और भाई को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

सरकारी वकील पोनन्ना ने कहा कि पत्नी, देवर और सास, तीनों जमानत के लिए सत्र न्यायालय के सामने आए थे और अब उन्हें जमानत मिल गई है। हमें अभी आदेश को विस्तार से देखना है। आदेश का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही हम उन आधारों और शर्तों को जान पाएंगे जिन पर जमानत दी गई है। हमारी तरफ से तर्क यह था कि उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि जांच अभी लंबित है। उन्हें जमानत के आदेश को प्राप्त करने में अधिक मेहनती होना चाहिए था क्योंकि जांच पूरी हुए बिना ही याचिकाकर्ताओं को जमानत मिल गई। हम जमानत के आदेश से खुश नहीं हैं और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

बता दें कि अतुल सुभाष के परिवार वालों की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 3(5) के तहत एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। पूछताछ के दौरान, निकिता ने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह खुद उत्पीड़न का शिकार रही है। उसने बताया कि वह लगभग तीन साल से उससे अलग रह रही थी और अलग रहते हुए उससे पैसे के लिए परेशान करने के तर्क पर सवाल उठाया। अतुल की मां ने अपने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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