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बीजेपी के करीबी सपा के बागी विधायक अभय सिंह को बड़ी राहत, 15 साल पुराने केस में हुए बरी

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लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सपा के बागी विधायक अभय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अभय सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जानलेवा हमले के मामले में जज राजन राय ने विधायक अभय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। बताते चलें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अभय सिंह के केस में दो अलग-अलग फैसले सुनाए थे। एक जज ने अभय सिंह को बरी कर दिया था, जबकि दूसरे जज ने तीन साल की सजा सुना दी थी। दो अलग-अलग फैसलों के बाद ये मामला तीसरे जज के पास चला गया था। शुक्रवार को जज राजन राय ने विधायक अभय सिंह को बरी कर दिया गया है। बता दें कि अभय सिंह सपा से बागी हो चुके हैं, जबकि बीजेपी के करीबी माने जाते हैं।

दरअसल, यह मामला करीब 15 साल पुराना है। साल 2010 में सपा के बागी विधायक अभय सिंह समेत उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विकास सिंह ने अभय सिंह पर गाड़ी को ओवरटेक कर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। विकास सिंह ने उसी रात साढ़े 9 बजे महराजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभय सिंह समेत सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2023 में मामला अंबेडकर नगर एमपी-एमएलए कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद अंबेडकर नगर कोर्ट ने 10 मई 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। बाद में विकास सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इस मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 20 दिसम्बर 2024 को फैसला सुनाया था। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया था। जज एआर मसूदी ने अभय सिंह समेत पांच आरोपियों को तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि दूसरे जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने विकास सिंह की अपील खारिज करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं, दोनों जजों का अलग-अलग आदेश होने के कारण अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा गठित नई बेंच को अंतिम फैसला सुनाना था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभय सिंह को बरी कर दिया है। इससे अभय सिंह को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के बाद अब उनकी विधायकी भी बरकरार रहेगी।

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