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बिहार सरकार वसूल रही ‘लगान’, 31 मार्च है लास्ट डेट; 1 अप्रैल 2025 के बाद नीलाम हो सकती है अपकी जमीन!

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पटना

बिहार में जमीन वालों के लिए जरूरी खबर है। 31 मार्च तक जमीन का लगान जमा करना होगा। नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह जानकारी दी है। पहली बार जमींदारी हस्तानांतरण के बाद लगान वसूली पर इतनी सख्ती बरती जा रही है। तहसीलदार (CO) और समाहर्ता (कलक्टर) को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

हर हाल में जमा करें लगान
दरअसल, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी जमीन का लगान नहीं भरा है, उन्हें 31 मार्च तक लगान जमा कर देना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद पहली बार लगान वसूली को लेकर अधिकारियों को इतने सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कभी भी लगान वसूली के लिए इतनी सख्ती नहीं दिखाई गई थी। तहसीलदार और समाहर्ता को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी रैयत समय पर लगान जमा करें।

विभाग ने 14 मार्च 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में लिखा था कि मार्च का महीना आ गया! क्या आपने भू-लगान का भुगतान किया? अगर नहीं, तो आज ही ऑनलाइन भुगतान कर अपनी जमीन की मिल्कियत पक्की करें। इस पोस्ट के जरिये विभाग ने लोगों को लगान जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के बारे में भी बताया है।

लगान जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च
भू-लगान जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। इस तारीख से पहले सभी रैयतों को अपना लगान जमा कर देना होगा। अगर कोई रैयत समय पर लगान नहीं जमा करता है, तो उसके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है। अगर फिर भी लगान नहीं जमा किया जाता है, तो जमीन की नीलामी भी की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि सभी रैयत समय पर अपना लगान जमा कर दें।

लगान जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन लगान जमा कर सकते हैं। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और समय की भी बचत होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन भुगतान की पूरी प्रक्रिया भी बताई है।

ऑनलाइन लगान कैसे जमा करें?
सबसे पहले आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद आपको अपना जिला, अंचल, हल्का, और मौजा चुनना होगा। फिर आपको अपनी जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या और अपना नाम डालकर अपनी जमाबंदी ढूंढनी होगी। इसके बाद आपको बकाया लगान दिखाई देगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिये भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रख लें। यह आपके भुगतान का प्रमाण होगा।

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