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बिहार: मुजफ्फरपुर के यात्री ने रेलवे से मांगा 50 लाख का मुआवजा, कहा- महाकुंभ नहीं पहुंच पाए

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मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर के एक यात्री ने रेलवे के खिलाफ 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। यह मामला 27 जनवरी 2025 का है, जब राजन झा नामक व्यक्ति को रेलवे की लापरवाही के कारण प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान करने से वंचित होना पड़ा। उनका आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच का गेट अंदर से बंद था, जिससे वह ट्रेन में सवार नहीं हो सके। इस घटना से हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए उन्होंने रेलवे को कानूनी नोटिस भेजा है।

मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में अमृत स्नान का था प्लान
राजन झा ने बताया कि उन्होंने अपने सास-ससुर के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करने का निर्णय लिया था। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में तत्काल टिकट बुक कराया था। उनकी सीटें B3 कोच में 45, 46 और 47 नंबर पर थीं। ट्रेन के निर्धारित समय रात 9:30 बजे आने से पहले ही वे शाम 7:00 बजे स्टेशन पर पहुंच गए थे।

स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। जब ट्रेन आई, तो राजन झा ने देखा कि उनके कोच का गेट अंदर से बंद था। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला और ट्रेन छूट गई। इस असुविधा के कारण वे अपनी महाकुंभ यात्रा नहीं कर पाए।

आर्थिक और मानसिक नुकसान का दावा
राजन झा ने कहा कि रेलवे की इस लापरवाही के चलते वे 144 वर्षों में एक बार मिलने वाले अमृत स्नान के दुर्लभ संयोग को खो बैठे। इसके अलावा, उन्होंने मानसिक और आर्थिक क्षति का भी सामना किया।

उन्होंने अपने अधिवक्ता सुबोध कुमार झा के माध्यम से रेलवे को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। अधिवक्ता एस.के. झा ने बताया कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का मामला बनता है। रेलवे की लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, जिससे उनके मुवक्किल और उनके परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति हुई है।

रेलवे को 15 दिन का समय
नोटिस में रेलवे को 15 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान करने का समय दिया गया है। यदि रेलवे इस अवधि में उचित कार्रवाई नहीं करता, तो राजन झा न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे।अब यह देखना होगा कि रेलवे इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

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