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नैनीताल दुष्‍कर्म के आरोपी उस्‍मान के घर नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने नगर निगम के नोटिस पर लगाई रोक

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नैनीताल

नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के आरोपी 65 वर्षीय मोहम्मद उस्मान को उत्‍तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नगर पालिका ने उस्मान को घर के पास अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। उस्मान के वकील ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन नगर पालिका ने सिर्फ तीन दिन का नोटिस दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।

आपको बता दें कि नाबालिग लड़की से रेप के विरोध में नैनीताल तनाव के माहौल में है। हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने SSP सहित पुलिस विभाग को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। उस दिन पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों का पालन करने की रिपोर्ट पेश करनी होगी।

नगर पालिका ने गलती मानी
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन नगर पालिका ने उस्मान को सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। वकील ने यह भी बताया कि उस्मान अभी जेल में है। इसलिए, वह खुद अतिक्रमण नहीं हटा सकता। नगर पालिका ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे नोटिस वापस ले लेंगे। इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ बनाई गई थी।

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