गाजीपुर:
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक, शक्ति सिंह की अदालत ने साक्ष्य के लिए बार-बार नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर जौनपुर में तैनात प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने 27 मई को उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया और साक्ष्य दर्ज होने तक उनका वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से तत्कालीन मुहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

न्यायालय ने मुहम्मदाबाद कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर विशेष टीम गठित कर घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार करें। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी को पेश करने में असफल रहे, तो ऐसी सूरत में उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी।
कोर्ट के आदेश की अवमानना
यह मामला न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे से संबंधित है, जिसमें तत्कालीन एसएचओ घनानंद त्रिपाठी को साक्ष्य के लिए उपस्थित होना था। उनकी अनुपस्थिति के चलते कोर्ट ने यह कदम उठाया। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 9 जून निर्धारित की है। सूचना दिए जाने के बाद भी निरंतर कोर्ट के नोटिस पर कोर्ट में पेश होने की जगह गैरहाजिर रहने को कोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, और यह अन्य अधिकारियों के लिए भी सख्त संदेश है कि न्यायालय के आदेशों का पालन अनिवार्य है।