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बहराइच की दरगाह शरीफ पर होंगे धार्मिक अनुष्ठान, प्रबंध समिति को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से मिली अनुमति

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बहराइच

दरगाह प्रबंध समिति को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिल गई है। अब प्रशासन दरगाह आने वाले जायरीनों को रास्ते से वापस नहीं कर सकता। जायरीन बारात लाकर धार्मिक कार्यो को कर सकते हैं, लेकिन मेला नहीं लगाया जा सकता है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले वार्षिक जेठ मेले पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटवाने के लिए दरगाह प्रबंध कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 14 और 15 मई को हुई। इसमें कोई निस्तारण नहीं हो सका। फिर आज शनिवार होने के बावजूद स्पेशल बेंच में इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें अंतरिम आदेश में दरगाह को धार्मिक अनुष्ठानों को करने की छूट मिल गई है।

इसमें उच्च न्यायालय की स्पेशल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित प्रशासनिक पक्ष के आदेश के अनुसार, गैर-बैठक के दिन रिट याचिकाओं का एक समूह हमारे सामने आया है, जिसकी तत्काल आवश्यकता बताई जा रही है। हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। निर्णय सुरक्षित रखा गया है। निर्णय सुनाए जाने तक, एक अंतरिम उपाय के रूप में, हम यह प्रावधान करते हैं कि दरगाह शरीफ में अनुष्ठानिक प्रथाओं को पूरा करने के लिए नियमित गतिविधियां खुली रहेंगी, जिसके लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सहायता और आवश्यक नागरिक सुविधाएं राज्य द्वारा सहयोग से प्रदान की जाएंगी।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता
दरगाह शरीफ के प्रबंधन का प्रबंधन करने वाली समिति। इस सीमा तक राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने इसमे कोई आपत्ति नहीं जताई है। जहां तक सांस्कृतिक/व्यावसायिक सजावट वाले ‘जेठ मेला’ के आयोजन की प्रार्थना का सवाल है, हम प्रथम दृष्टया राज्य अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए राजी नहीं हैं। हम यह भी प्रावधान करते हैं कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालु नियमित रूप से मध्यम संख्या में दरगाह पर आएं ताकि किसी भी भगदड़ या अवांछित स्थिति की संभावना से बचा जा सके, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता हो और प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा हों।

इस अंतरिम आदेश से यह बात साफ हो गई कि अभी मूल मुकदमा चलेगा। मूल मुकदमे में 19 मई की तारीख लगी है, लेकिन जेठ मेले के नाम से 18 मई से शुरू होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जिसमे बड़ी तादाद में लोग बारात लाते हैं, उसका रास्ता साफ हो गया है। अब बारातें आ सकती हैं लेकिन ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती।

हाईकोर्ट का आदेश मान्य
आज आए आदेश पर दरगाह प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष बका उल्ला ने कहा कि मैं मननीय उच्च न्यायालय का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दरगाह शरीफ के जायरीनों के लिए सहूलियत मोहिय्या कराई। साथ ही हम यह भी कहना चाहते है कि हम प्रशासन का पूरा सहयोग करने के उनके कदम से कदम मिला कर चलेंगे। दरगाह कमेटी के सदस्य और एडवोकेट दिलशाद अहमद ने कहा कि अभी अंतरिम आदेश आया है। जजमेंट अभी बाकी है, हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उसका जो भी आदेश होगा वह हम लोंगो को मान्य होगा।

आज आए इस आदेश के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लोग असमंजस में थे कि कोरोना काल को छोड़ कर 1375 से लगने वाले इस मेले में इस बार जायरीन आ पाएंगे कि नहीं। आपको बताते चले कि दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं में मुस्लिम के अतिरिक्त बहुसंख्यक समुदाय के बहुत लोग आते और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

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