24.2 C
London
Tuesday, June 16, 2026
Homeराज्यसौरभ राजपूत हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला की जमानत याचिका...

सौरभ राजपूत हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला की जमानत याचिका खारिज, जानिए मेरठ कोर्ट ने क्या कहा

Published on

मेरठ:

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जमानत नहीं मिली है। शनिवार को अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मेरठ कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर इस मामले में आरोपियों को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया।

मामला बेहद सनसनीखेज है, जिसमें सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की थी। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा और नीले रंग के ड्रम में भर दिया। आरोपियों ने ड्रम में सीमेंट डालकर शव को छुपाने की कोशिश की थी, ताकि किसी को इस जघन्य अपराध की भनक न लगे।

दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार
हत्या के कुछ ही दिनों बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान और साहिल ने जुर्म कबूल किया और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक, सौरभ की हत्या पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थी, जिसे मुस्कान और साहिल ने मिलकर अंजाम दिया।

मामला बताया अत्यंत गंभीर
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और आरोपियों को जमानत मिलने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। साथ ही, पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाए जाने की भी आशंका जताई गई। इन दलीलों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले से पीड़ित पक्ष को राहत मिली है। स्थानीय लोगों में इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश है और वे आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आगे इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमे की नियमित सुनवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है।

Latest articles

मध्य प्रदेश पुलिस पर बड़ा एक्शन: दो टीआई समेत 100 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज

आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पुलिस की राजस्थान के डग क्षेत्र में...

नीट री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक, 22 जून तक पाबंदियां

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने...

जनसेवा ही प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च उद्देश्य, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से करें कार्य : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास...

राजस्थान में कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ टैक्स फ्री घोषित

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म...

More like this

जनसेवा ही प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च उद्देश्य, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से करें कार्य : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास...

राजस्थान में कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ टैक्स फ्री घोषित

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म...

अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को पंथ विरोधी करार दिया, आप ने फैसले पर उठाए सवाल

चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में सोमवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया...