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सौरभ राजपूत हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला की जमानत याचिका खारिज, जानिए मेरठ कोर्ट ने क्या कहा

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मेरठ:

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जमानत नहीं मिली है। शनिवार को अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मेरठ कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर इस मामले में आरोपियों को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया।

मामला बेहद सनसनीखेज है, जिसमें सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की थी। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा और नीले रंग के ड्रम में भर दिया। आरोपियों ने ड्रम में सीमेंट डालकर शव को छुपाने की कोशिश की थी, ताकि किसी को इस जघन्य अपराध की भनक न लगे।

दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार
हत्या के कुछ ही दिनों बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान और साहिल ने जुर्म कबूल किया और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक, सौरभ की हत्या पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थी, जिसे मुस्कान और साहिल ने मिलकर अंजाम दिया।

मामला बताया अत्यंत गंभीर
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और आरोपियों को जमानत मिलने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। साथ ही, पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाए जाने की भी आशंका जताई गई। इन दलीलों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले से पीड़ित पक्ष को राहत मिली है। स्थानीय लोगों में इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश है और वे आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आगे इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमे की नियमित सुनवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है।

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