तिरुवनंतपुरम
केरल के तिरुवनंतपुरम की स्पेशल फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच साल पहले 11वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उससे बलात्कार करने के जुर्म में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक शिक्षक (ट्यूशन टीचर) को 111 साल के सश्रम कारावास की मंगलवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के आदेश अनुसार, यदि दोषी मनोज (44) जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे एक साल की और सजा काटनी होगी। मनोज की पत्नी को जब पता चला कि उसके पति ने एक नाबालिग से बलात्कार किया है तो उसने आत्महत्या कर ली थी।
क्या है मामला?
न्यायाधीश आर रेखा ने अपने फैसले में कहा कि मनोज पर किसी भी तरह की दया नहीं की जा सकती। यह घटना 2 जुलाई, 2019 की है। अभियोजन के पक्ष के अनुसार, दोषी मनोज एक सरकारी कर्मचारी है और वह अपने घर पर ‘ट्यूशन’ पढ़ाता था। मनोज ने छात्रा को स्पेशल क्लास का बहाना बनाकर अपने घर पर बुलाया और उससे बलात्कार किया। उसने अपने मोबाइल से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं।
फोन में मिलीं पीड़ित नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें
दुष्कर्म की घटना के बाद बच्ची बहुत डर गई थी और उसने ट्यूशन आना बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने तस्वीरें वायरल कर दीं। घटना की जानकारी होने पर बच्चे के परिजनों ने फोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया और उसका फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इसके बाद फोन में पीड़ित नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं।
मनोज का दावा उलट
दूसरी ओर मनोज ने दावा किया कि घटना के दिन वह कार्यालय में था और उसने हस्ताक्षर सहित पंजीकृत अवकाश रिकार्ड भी प्रस्तुत किया। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आरोपी के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन मनोज ट्यूशन पढ़ा रहा था।