नैनीताल,
हाईकोर्ट नैनीताल ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम प्यूड़ा स्थित घर में आगजनी एवं गोलीकांड के मामले में सुनवाई की। खुर्शीद के घर के केयरटेकर ने कोर्ट में समझौता पत्र पेश किया। इस आधार पर कोर्ट ने मामले में आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल एवं राकेश कपिल को बरी कर दिया।
इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, 15 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद के घर में कुछ लोगों की ओर से आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की थी। इसके चलते उनके घर में काफी नुकसान हुआ था। उनके घर के केयरटेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस ने ड्टााजपा नेता कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल समेत अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था।
पूर्व में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। गुरुवार को कोर्ट में चिलवाल, कपिल तथा केयरटेकर सुंदर राम की ओर से समझौता पत्र पेश किया गया। इसके आधार पर कोर्ट ने मामला निस्तारित कर दिया। समझौता पत्र में कहा गया है कि वे इस वारदात में शामिल नहीं हैं। कुछ लोगों ने राजनैतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया, जबकि उन्हें प्रकरण में फंसाया गया है।
रामगढ़ के भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं चिलवाल
दरअसल, सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिन्दुओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ड्टााजपाइयों ने 15 नवंबर 2021 को विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान खुर्शीद के प्यूड़ा स्थित घर में ड्टााजपा कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर पुतला दहन ड्टाी किया।
इसके बाद यहां आगजनी ड्टाी हुई और गोलीबारी की ड्टाी सूचना आई। मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने ड्टााजपा के रामगढ़ मंडल अध्यक्ष कुंदन चिलवाल एवं राकेश कपिल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में गुरुवार को कोर्ट ने चिलवाल एवं कपिल को बरी कर दिया।
