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नितेश राणे के बयान पर भड़की उद्धव ठाकरे की पार्टी, कानूनी नोटिस भेजकर दिए 15 दिन

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मुंबई:

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे को लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है। नितेश राणे के एक बयान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कानूनी नोटिस भेजी है।यह नोटिस शिवसेना नेता एवं पूर्व सांसद विनायक राउत के वकील असीम सरोदे की तरफ से भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि नितेश राणे संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार मंत्री पद की शपथ लेते समय अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें निभाना चाहिए। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री राणे ने 13 फरवरी को सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल में बीजेपी की रैली का आयोजन किया। इस सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में चाहे जिला योजना निधि हो, पार्टी निधि हो या कोई भी सरकारी निधि हो, वह केवल महायुति के कार्यकर्ताओं को ही मिलेगी, किसी और को नहीं।

राणे के बयान पर विवाद
राणे ने यह भी कहा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं उन गांवों को एक भी रुपया नहीं दूंगा जहां सरपंच या उद्धव बालसाहेब ठाकरे (UBT) और महाविकास अघाड़ी के पदाधिकारी हैं। अगर किसी को गांव का विकास करना है तो महायुति में शामिल होकर ही काम करना होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। विनायक राउत के वकील एडवोकेट ने बताया कि यह नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि एक मंत्री द्वारा इस तरह का भेदभावपूर्ण और घृणास्पद बयान देना असंवैधानिक है और यह संविधान और लोगों का अपमान है। नोटिस में सवाल किया गया है कि क्या नितेश राणे मंत्री के रूप में ली गई अपनी संवैधानिक शपथ को भूल गए हैं कि वे किसी के प्रति कोई द्वेष, घृणा या विशेष स्नेह रखे बिना सभी नागरिकों के लिए काम करेंगे?

विनायक राउत ने भेजी नोटिस
पूर्व सांसद विनायक राउत ने एक नोटिस के माध्यम से यह सवाल उठाया है। पूर्व सांसद विनायक राउत ने कहा कि वह नितेश राणे को कानूनी नोटिस भेज रहे हैं क्योंकि वह लोकतंत्र को कुप्रबंधन की ओर ले जा रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में गलत रास्ता बना रहे हैं। इससे पहले नितेश राणे ने लोकसभा चुनाव से पहले सरपंचों की एक सभा में भी ऐसा ही बयान दिया था। उस समय सार्वजनिक तौर पर धमकी दी गई थी कि जो लोग बीजेपी से नहीं हैं, जो लोग भाजपा उम्मीदवार नारायण राणे साहब को वोट नहीं देंगे, जिन गांवों से नारायण राणे को लीड नहीं मिलेगी, उन गांवों को कोई विकास राशि नहीं मिलेगी।

राज्यपाल तक जाने की तैयारी
विनायक राउत खेमे के अनुसार क्या नितेश राणे असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं? क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल द्वारा दिलाई गई पद की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए नोटिस में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा कि वे नितेश राणे को मंत्री के रूप में न बनाए रखने का निर्णय लें, जिन्होंने बीजेपी सदस्यों और भाजपा के साथ-साथ अन्य दलों के मतदाताओं के साथ भेदभाव करके और भाजपा विरोधियों तथा महा विकास अघाड़ी (MVA) के सदस्यों को विकास निधि न देने की धमकी देकर भेदभाव और असमानता पैदा की है।

नोटिस में 15 दिन का समय दिया
नाेटिस में कहा गया है कि नितेश राणे के खिलाफ एकता और भाईचारे के खिलाफ माहौल बनाने और पूरे महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्री बनने के बाद भी नितेश राणे इसी तरह के बयान देकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए न केवल उनके द्वारा अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई संवैधानिक शपथ का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि संविधान निर्माता डॉ. राणे द्वारा ली गई शपथ का भी उल्लंघन हो रहा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि नितेश राणे बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। असीम सरोदे ने कहा है कि राणे की तरफ से कानूनी नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र में पहला मामला राज्यपाल के समक्ष दायर किया जाएगा।

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