नई दिल्ली
कोरोना काल के बाद से डिजिटल लेन-देन का चलन काफी बढ़ गया है। अब लोग ज्यादातर ट्रांजेक्शन यूपीआई और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए ही कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग कैश में ट्रांजेक्शन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए लोग एटीएम से एक बार में ही ज्यादा कैश निकालकर ले आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में अधिकतम कितना कैश रखा जा सकता है। नियमों की जानकारी नहीं होने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। घर में कैश रखने का इनकम टैक्स का नियम क्या है। आइए आपको बताते हैं।
घर में कितना रख सकते हैं कैश
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में रखी नकदी को कभी जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको इस कैश का सोर्स बताना होगा। अगर आपने पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहीं आपने टैक्स रिटर्न भरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
लग सकता है जुर्माना
अगर आप घर में रखे कैश के बारे में सोर्स नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है।
एक साल में कितना निकाल सकते हैं कैश
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक, अगर कोई एक बार में 50 हजार से ज्यादा कैश निकालता है तो उसे अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकाला जा सकता है। दो लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।
