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सुशांत सिंह राजपूत केस: आदित्य ठाकरे के खिलाफ PIL पर चीफ जस्टिस बेंच करेगी सुनवाई, दिशा सालियान मामले पर भी जिरह

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सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है जिसमें आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुनवाई होगी। आदित्य ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेगी। यह मामला मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ के सामने 31 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए रखा गया था। सीबीआई और राज्य पुलिस को अपनी स्थिति की रिपोर्ट जमा करनी होगी और दोनों मामलों में जांच के बारे में उच्च न्यायालय को बताना होगा।

यह याचिका सितंबर 2023 में ‘सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लिटिगेंट्स एसोसिएशन’ द्वारा अध्यक्ष राशिद खान पठान के जरिए दायर की गई थी। उक्त जनहित याचिका दायर करने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में पुलिस आयुक्त राजीव जैन, डीसीपी अजय बंसल और सीनियर पी.आई. चिमाजी आढाव. शामिल थे।

आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुनवाई
विधायक नितेश राणे ने सीनियर पी.आई. को शामिल करने पर आपत्ति जताई। एसआईटी में चिमाजी आढाव शामिल हैं क्योंकि वह मालवणी पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं। दूसरे, कार्यकर्ताओं ने पी.आई. चिमाजी आधव की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया था, क्योंकि उन्होंने दिशा सालियान की मौत के सीन पर बात नहीं की थी और पर्याप्त सबूतों के बावजूद आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन पर आरोप है कि वह आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिशा सालियान केस अपडेट
दिशा सालियान मामले में मालवणी पुलिस स्टेशन के पूर्व आईओ पर जांच का फर्जी रिकॉर्ड बनाने का भी आरोप है। हाई कोर्ट में 31 जुलाई को ही जनहित याचिका और तीन अंतरिम अर्जियों पर सुनवाई होगी। इस जनहित याचिका में मुख्य संदिग्ध आदित्य ठाकरे ने उन्हें एक पार्टी नंबर 19336 के रूप में जोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

राशिद खान ने किया मामला दायर
चूंकि आदित्य ठाकरे द्वारा भरा गया हलफनामा झूठा साबित हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने आदित्य ठाकरे और उनके वकील के खिलाफ अवमानना और झूठी गवाही के तहत कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

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