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Friday, March 27, 2026
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केंद्र सरकार ने दिया DA Hike का तोहफा, इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

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नई दिल्ली,

केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया गया है. ये घोषणा सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज (CPEs) के कर्मचारियों के लिए की गई है. महंगाई से निपटने में मदद करने के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को डीए का भुगतान करती है और इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है. ये DA Hike पहली जुलाई 2023 से प्रभावी हैं.

बेसिक सैलरी के आधार पर इतना DA
बिजनेस टुडे की खबर के अनुसार, केंद्र द्वारा इस संबंध में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, पब्लिक इंटरप्राइजेज कर्मचारियों के DA यह बढ़ोतरी 1992 के आईडीए पैटर्न (IDA Pattern) के आधार पर की गई है. 1 जुलाई 2023 से लागू हुईं नई दरों के मुताबिक 3,500 रुपये प्रति माह तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 701.9 फीसदी यानी 15,428 रुपये होगा. वहीं 3,501 रुपये से 6,500 रुपये मासिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए डीए 526.4 फीसदी होगा, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगा.

इसके अलावा 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक की बेसिक-पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए DA का 421.1 फीसदी होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगा. इसके अलावा 9500 से ऊपर बेसिक-पे वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 351 फीसदी होगा, जो मिनिमम 40,005 रुपये बनता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूदा रेट और बेसिक सैलरी में गुणा के आधार पर किया जाता है.

50 पैसे का खेल भी समझ लें
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर ताजा DA Hike के बाद कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ते की रकम 50 पैसे से ऊपर जाएगी तो उसे 1 रुपया माना जाएगा. जबकि अगर ये रकम 50 पैसे नीचे जाती है, तो फिर उसे जीरो काउंट किया जाएगा. इस हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर DA 150.75 रुपये है तो उसे 151 रुपये माना जाएगा और 150.45 रुपये है तो उसे 150 ही माना जाएगा.

पुराने सिस्टम के तहत हर प्वाइंट पर 2 रुपये
कर्मचारियों के लिए DA की नई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी और पुराने सिस्‍टम के तहत हर प्‍वाइंट के लिए 2 रुपये माने जाएंगे. AICPI के एग्‍जीक्‍यूटिव के लिए 16215.75 रुपये का डीए दिया जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के ध्यान में इसे लाने के लिए कहा गया है.

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