नई दिल्ली,
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उमर खालिद की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 9 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी.दिल्ली पुलिस लगातार उमर खालिद की जमानत का विरोध कर रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों की जांच के बाद ही उमर खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
