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पेटोल-डीजल या सीएनजी भरवाने के लिए अभी नहीं देना होगा पॉल्युशन सर्टिफिकेट, फैसले पर लगी रोक

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नई दिल्ली

दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ी का पॉल्युशन टेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत फिलाहल नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईंधन खरीदने के लिए वाहन मालिकों के 25 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से वैध प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) अपने साथ रखने के आदेश पर रोक लगा दी है।

फिलहाल वापस हो गया फैसला
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस संबंध में शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, ‘डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून-व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं… इन पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा।’ मंत्री ने कहा कि फिलहाल 25 अक्टूबर से इस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार ने पहले वाहन मालिकों से कहा था कि वे 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से अपने साथ वैध पीयूसीसी रखें।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए हुआ था फैसला
सरकार के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण में 28 फीसदी योगदान गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है। सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 17 लाख से ज्यादा गाड़ियों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत जिन वाहन मालिकों के पास वैध पीयूसीसी नहीं होगा, उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या छह महीने की सज़ा दी जा सकती है या दोनों हो सकते हैं।

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