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Wednesday, April 1, 2026
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आजम के केस को लेकर अखिलेश ने झोंकी ताकत, पैरवी के लिए रामपुर पहुंचे इलाहाबाद HC के वकील

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रामपुर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की सदस्यता को लेकर आज रामपुर की सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। आजम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उनकी पहल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकीलों की टीम रामपुर पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना को अगले आदेश तक जारी नहीं किए जाने का निर्देश दे दिया है।

रामपुर की सेशन कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान की सजा पर सुनवाई से जुड़ा मामले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की टीम रामपुर कोर्ट में बहस करेगी। आजम खान का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट के वकीलों की टीम रामपुर पहुंच गई है। पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरानउल्लाह और उनकी टीम के वकील रामपुर पहुंच गए हैं।

इमरानउल्लाह इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान से जुड़े मामलों में भी पैरवी करते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर प्रयागराज से रामपुर गए हैं इमरानउल्लाह। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इस बारे में कल लखनऊ में अखिलेश यादव से अनुरोध किया था। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ वकीलों से खुद ही बात की थी।

हालांकि पूर्व एडिशनल सीएससी कमरुल हसन सिद्दीकी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से रामपुर नहीं जा पाए हैं। दिल्ली से भी कुछ वकीलों के पहुंचने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज रामपुर की सेशन कोर्ट में होगी आजम की सजा पर सुनवाई। सेशन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो रामपुर के उपचुनाव पर भी ब्रेक लग सकता है।

दरअसल बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी। डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने फैसला दिया। अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो चुनाव रुक भी सकता है।

वहीं अपनी सदस्‍यता जाने को लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान को अयोग्‍य ठहराने की क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।

आजम खान को 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद रामपुर अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था। यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कहा था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।

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